पतंजलि आयुर्वेद आए दिन नए कानूनी विवादों में फसता हुआ दिखाई देता है फिलहाल में पतंजलि को लेकर एक नया मामला सामने आया है जिसमें उसकी मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दरअसल मुंबई हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है. कोर्ट ने यह यह एक्शन अपने आदेश का पालन न करने पर लिया है. पतंजलि पर कोर्ट में ट्रेडमार्क वायलेशन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था मुकदमा भी कपूर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ था.
बॉम्बे कोर्ट ने बीते साल 30 अगस्त 2023 को पतंजलि के कपूर प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाई थी. कोर्ट को अंतिम आवेदन के जरिए सूचना दी गई की पतंजलि ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है. पतंजलि के इस मामले की सुनवाई जस्टिस आर आई छागला कर रहे थे. चाहत में पता चला की रोक लगाने के बाद पतंजलि ने खुद अपने कपूर प्रोडक्ट्स की सप्लाई की थी.
कोर्ट ने कहा कि पतंजलि की तरफ से बार-बार आदेश का उल्लंघन करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने पतंजलि को एक हफ्ते के भीतर 50 लख रुपए जमा कराने का आदेश दिया है.
कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था जिसमें बिना शर्त के माफी मांगी गई थी और लिखा था कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. पतंजलि ने अपने एफिडेविट में इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने आदेश जारी होने के बाद से जून 2024 तक डिस्ट्रीब्यूटर्स को कपूर प्रोडक्ट्स की सप्लाई की थी जिसकी कीमत 49 लाख 57 हजार 861 रुपए थी.