बांके बिहारी मंदिर की भूमि कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज, उच्च न्यायालय ने तहसीलदार को किया तलब; जानें क्या है मामला

Banke Bihari Land Case| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मथुरा में बने बांके बिहारी महाराज जी मंदिर की भूमि कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करने पर गंभीर है. हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण के साथ संबंधित तहसीलदार को तलब किया. 17 अगस्त को तहसीलदार को हाईकोर्ट में पेश होकर उत्तर देना होगा. तहसीलदार से हाईकोर्ट ने पूछा है कि राजस्व अधिकारी द्वारा शाहपुर गांव के प्लॉट 1081 की स्थिति समय-समय पर क्यों परिवर्तित की गई? याचिका को श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल किया गया है.

याचिकाकर्ता के मुताबिक, भूखंड संख्या 1081 प्राचीन काल से ही बांके बिहारी महाराज जी के नाम पर दर्ज थी. 2004 में भोला खान पठान ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त भूमि को कब्रिस्तान के नाम पर रजिस्टर करा लिया. श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की ओर से जब आपत्ति जताई गई तब ये पूरा मामला वक्फ बोर्ड में पहुंचा तो 7 सदस्यीय टीम ने इसकी जांच की. वक्फ बोर्ड की ओर से की गई 7 सदस्यीय कमेटी की जांच में पाया गया कि गलत तरीके से मंदिर ट्रस्ट की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करा लिया गया.

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Banke Bihari Land Case | हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

मथुरा की छाता तहसील के तहसीलदार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बताने का निर्देश दिया कि कैसे 2004 में बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के नाम दर्ज जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज हो गई. श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की तरफ से दायर एक याचिका पर ये आदेश जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने पारित किया.

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Banke Bihari Land Case| तहसीलदार को किया गया तलब

बीते गुरुवार को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए तहसीलदार को स्वयं छाता तहसील के शाहपुर गांव पहुंच कर राजस्व अधिकारियों की तरफ से भूखंड संख्या 1081 पर उपलब्ध प्रविष्टियां बदलने के लिए समय – समय पर जो कार्यवाही की गई है, उसके उल्लेख देने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ता के मुताबिक, गाटा संख्या 1081 बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के नाम पर मूल रूप से दर्ज थी जो अब 1375-1377एफ के अधिकारों के रिकॉर्ड से गायब है. साल 2004 में इस रिकॉर्ड को परिवर्तित करके कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 17 अगस्त, 2023 कोनिर्धारित की है.

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