Gyanvapi Masjid Case: उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, हाईकोर्ट से याचिका खारिज पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. खबरों के मुताबिक वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर केस अब लंबा चलेगा. बता दें कि हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट का 12 सितंबर का फैसला बरकरार रखा है.
जानकारी के मुताबिक, शृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग को लेकर दी गई हिंदू पक्ष की याचिका पर अब वाराणसी की जिला अदालत सुनवाई करेगी. यह अहम फैसला जस्टिस जे.जे मुनीर के एकल बैंच ने ये फैसला सुनाया. इस संबंध में पहले ही राखी सिंह समेत 9 अन्य लोगों ने वाराणसी कोर्ट में मामला दाखिल किया था. याचिका के जरिए श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग की गई थी. अब इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगले 23 दिसंबर तक फैलसा अपने पास सुरक्षित रख लिया है.
बताते चलें कि बीते साल 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले एक शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे और कार्बन-डेटिंग की इजाजत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सर्वेक्षण के दौरान ढांचे को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाई जाए.