Azam Khan को बड़ी राहत! जिस केस में गई थी विधायकी उस पर आया ये फैसला

समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषमुक्त और बरी कर दिया है. बता दें कि आजम खान को भड़काऊ भाषण के मामले में 3 साल की सजा हुई थी. इसके साथ-साथ उनकी विधायक की कुर्सी भी गई थी. अब उसी केस में रामपुर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है.

आजम खान के वकील का स्टेटमेंट

इस मामले पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि, यह 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था. जिसकी हमने अपील फाइल की थी, हमें लोअर कोर्ट से सजा मिली थी. आज अपील में सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जजमेंट गलत था. हेट स्पीच के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है… हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है.’

विनोद शर्मा ने आगे बताया, ‘आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था, वह अपना केस साबित नहीं कर पाया, हमें झूठा फंसाया गया, हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है, हमारी बात मानी गई, यह अपील हमारे फेवर में गई है… अब आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है.’