केंद्र ने अध्यादेश से दिल्ली की कमान फिर LG को सौंपी, CM केजरीवाल ने कही ये बात

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के आध्यादेश लेकर आयी है. बता दें कि इस आध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करने जा रही है. जो कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर नजर रखेगी. इसके साथ ही यह कमिटि विजिलेंस पर भी कड़ी नजर रखेगी.

कमिटी में होंगे 3 सदस्य

जानकारी के मुताबिक इस कमिटी में 3 सदस्य होंगे. जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल होंगे. साथ ही CM की अध्यक्षता में यह समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामलों की सिफारिश करेगी. हालांकि अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होगा.

सरकार को मिले अधिकारों में होगी कटौती

बता दें कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों में कटौती है. अब तक मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) केंद्र सरकार के जरिए नियुक्त किए गिए गए हैं. ऐसे में अथॉरिटी में मुख्यमंत्री अल्पमत में होगा और उनके पावर में कमी आ सकती है. ऐसे में ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा.

CM केजरीवाल को थी इस बात की आशंका

केंद्र सरकार के इस फैसले पर सीएम केजरीवाल पहले भी अंदेशा जता चुके हैं. उस वक्त उन्होंने कहा था कि ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार आध्यादेश ला सकती है.