सीआरपीसी संशोधन बिल लोकसभा में पेश, बदलेंगे अंग्रेजों के जमाने के ये 3 बड़े कानून

CrPC Amendment Bill: आपको बता दें कि देश से बहुत ही जल्द अंग्रेजों के बनाए गए 3 बड़े कानून खत्म हो जाएंगे. जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड के पुराने कानून खत्म हो जाएंगे. बता दें कि इसके बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ऐसा लोग दावा कर रहे हैं. वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड विधान को लेकर 3 नए विधेयक पेश किए जिसमें उन्होंने कहा कि गुलामी के सभी निशानों को खत्म करने का सबसे बड़ा कदम है.

CrPC Amendment Bill | IPC की 175 धाराओं में होगा बदलाव

आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023, इंडियन पीनल कोड (IPC) 1860 की जगह ले लेगा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CrPC 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा. वहीं इंडियन एविडेंस कोड 1872 को भारत साक्ष्य विधेयक रिप्लेस करेगा. बता दें, कि आईपीसी की 175 धारणाओं में 8 धाराएं और जोड़ी जाएंगी.

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CrPC Amendment Bill | जान लीजिए ये 15 बदलाव

  1. क्राइम फोरेंसिक टीम उन मामलों की जांच करेगी जिसमें सात साल से अधिक की सजा होगी.
  2. यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग होना आवश्यक होगी.
  3. सात साल से ज्यादा सजा वाले केस में पीड़ित को सुने बगैर कैसे को बंद नहीं किया जा सकेगा.
  4. किसी भी मामले में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी.
  5. बहस के मामले में एक महीने के अंदर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा.
  6. पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सरकार को 120 दिन में करना होगा.
  7. Mob Lynching के मामले में दोषियों को 7 साल की सजा, आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है.
  8. गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा.
  9. 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के केस में मौत की सजा का प्रावधान होगा.
  10. मौत की सजा को सिर्फ आजीवन कारावास में ही बदला जा सकेगा.
  11. दोषी करार होने के बाद 30 दिन के भीतर सजा सुनाना जरूरी होगा.

12- पहली बार सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत होगी.

13- FIR से लेकर केस डायरी और चार्जशीट से लेकर जजमेंट, हर चीज को डिजिटाइज्ड किया जाएगा.

14- चुनाव के दौरान वोटर को रिश्वत देने पर 1 साल की सजा होगी.

15- छोटे अपराध करने पर कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान होगा.

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