मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, जानें हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

Delhi Liquor Scam: शराब नीति घोटाले को लेकर जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिल पा रही है. दरअसल हाइकोर्ट ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में मनीष सिसोदिया को एक बार फिर झटका लगा है. बता दें कि सोमवार यानी 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में ED द्वारा दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आदेश सुनाना. कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की धड़कने बढ़ी हुई थीं. क्योंकि आशंका थी कि कहीं दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर से ना खारिज कर दे. फिलहाल ऐसा ही हु्आ और उन्हें एक बारर फिर जमानत नहीं मिल पाई.

जानकारी रहे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति और घोटाले मामले को लेकर मनीष सिसोदिया के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू बिनॉय, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

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बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दो बार इतनी राहत जरूर दी थी कि वे एक-एक दिन में कुछ निर्धारित समय के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं.

दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। सीबीआई ने सिसोदिया 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था।

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