Manish Sisodia: दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है. बता दें कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
कोर्ट ने कहा आरोप बेहद गंभीर
बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने तो सबसे पहले जमानत याचिका खारिज कर दी और फिर कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं. ऐसे में जमानत मिलने की सूरत में गवाहों को प्रभावित से इनकार नहीं किया जा सकता. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि आरोप बेहद गम्भीर है.
गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित
बताते चले कि मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि साउथ लॉबी के कहने पर आबकारी नीति में मनमाफिक बदलाव किए गए. ताकि इसका गैरवाजिब फायदा उठाया जा सके. इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी हम सरकारी नीति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे पर मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति है. इस केस में ज़्यादातर गवाह सरकारी अधिकारी है. ऐसे में जमानत मिलने पर उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है.