वाराणसी: यूपी के वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर में पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) ने आदेश दे दिया है. हाईकोर्ट ने एएसआई (ASI) को अनुमति दे दी है कि वह परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करे. हालांकि, आदेश देने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या कार्बन डेटिंग शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना हो सकती है तो इस पर एएसआई ने जवाब दिया कि हां ऐसा हो सकती है. इसके बाद अदालत में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दे दी है.
शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मिली अनुमति
ज़ी न्यूज़ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका निचली अदालत खारिज कर चुकी थी. लेकिन अब हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग का आदेश दे दिया है. जान लें कि लक्ष्मी देवी और अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. जिसमें ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई थी.
साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली अर्जी भी मंजूरी
जान लें कि इस अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. गौरतलब है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में पिछले साल सर्वे के दौरान 16 मई को कथित ‘शिवलिंग’ मिला था. इसके बाद इसके साइंटिफिक सर्वे को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी. पर वाराणसी की अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी.