Haryana Common Eligibility Test: हरियाणा सरकार में वन विभाग में भर्ती को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल हरियाणा में वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों की छाती नापने को लेकर बवाल मच गया है. इस विवाद को लेकर न सिर्फ विपक्षी दल, बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर यह विवाद खूब वायरल हो रहा है. इस बीच इस कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए सरकार की तीखी आलोचना की है. सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा की बेटियों की छाती मापने के निर्लज, अपमानजनक, संवेदनहीन और संस्कारहीन फैसला है.
रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि खट्टर-दुष्यंत जी की जोड़ी की जानकारी के लिए उनके 7 जुलाई, 2023 के फरमान की कॉपी, हरियाणा पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों में भी ऐसी कोई शर्त न होने का सबूत भी साथ लगा दिया है. सरकार इस तुगलकी फरमान को वापस लें और बेटियों से माफी मांगें.
12 जुलाई से होना है महिला उम्मीदवारों का शरीरिक परीक्षण
जानकारी के मुताबिक, 12 कैटेगरी के अभ्यार्थियों का 12 जुलाई से शारीरिक परीक्षण (PMT) होना है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को फोरेस्ट रेंजर, फायर स्टेशन ऑफिसर, सब फायर ऑफिसर, ड्राइवर सह पंप ऑपरेटर और फायरमैन, फायर ऑपरेटर सह चालक, डिप्टी रेंजर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल (पुरूष), असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल (महिलाएं), कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर, फारेस्टर, वार्डन (महिलाएं) और वार्डन पुरूष के पदों के लिए शारीरिक माप परीक्षण का शेड्यूल जारी किया था. जिसके बाद से यह विवाद तूल पकड़ लिया.
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नियम की खुलकर हो रही है आलोचना
बता दें कि भर्ती में महिलाओं की छाती नापने के फैसले का खुलकर विरोध शुरू हो गया है. फोरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर और फारेस्टर के पद के लिए पुरूषों के साथ ही महिलाओं के लिए छाती को लेकर नियम तय किए गए हैं. नियम में उल्लेख किया गया है कि महिलाओं की सामान्य स्थिति में छाती 74 सेंटीमीटर और छाती फुलाकर 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए.