अब भी नहीं किया पैन कार्ड को आधार से लिंक तो देना पड़ेगा जुर्माना, जानें पूरी डिटेल्स

Pan-Aadhaar linking last date 30 June 2023: सीबीडीटी (CBDT) ने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhaar Card) से लिंक (Pan card Aadhaar Card link) करने के लिए 30 जून तक का समय दिया है. अब यह महत्वपूर्ण तारीख नजदीक आने वाली है. जिसको लेकर सीबीडीटी ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द यह आवश्यक काम निपटा लें. अन्यथा, पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है. जानकारी रहे कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक ट्वीट कर इस बारे में लोगों से आग्रह किया है. ट्वीट के माध्यम से कहा गया है कि 30 तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा.

पैन-आधार लिंक के संबंध में विभाग की ओर से सख्त चेतावनी भी दी गई है और कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा. इसके साथ ही पेंडिंग रिफंड की कार्यवाही रोक दी जाएगी. साथ ही साथ ज्यादा दर से टीडीएस काटा जाएगा और उसकी की दर भी ज्यादा होगी. बता दें कि इस आवश्यक जानकारी के साथ विभाग ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं होगा. अगर ऐसा होता है तो ऐसे में 10,000 रुपये की पेनाल्टी भरनी होगी.

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आधार और पैन को लिंक कराना किसके लिए है जरूरी?

जानकारी रहे कि आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने योग्य है, ऐसे लोग निर्धारित प्रारूप में अपनी आधार संख्या की सूचना देगें. ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तिथि (वर्तमान में 31.03.2022 बिना शुल्क भुगतान और 31.03.2023 निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ) से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा.

किसके लिए जरूरी नहीं है आधार-पैन लिंकिंग?

असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहते हैं.

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी.

पिछले साल के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु होने पर

जो भारत का नागरिक नहीं है.

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