बिना ब्रोकर के कैसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस? बस करना होगा ये काम

नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ब्रोकर की मदद नहीं लेनी चाहिए। यदि आप भारत में हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इन स्टेप्स का पालन करना होगा।

स्टेप 1

आपको अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको अपनी जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ आवश्यक फॉर्म भरना होगा।

स्टेप 2

आपको अपने प्राप्त किए गए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे एड्रेस प्रूफ, जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग स्कूल से प्राप्त चालान प्रूफ, लाइसेंस शुल्क जैसी चीजें जमा करनी होंगी।

स्टेप 3

आपको ड्राइविंग स्कूल जाने की आवश्यकता हो सकती है ताकि आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयार हो सकें।

स्टेप 4

ड्राइविंग का टेस्ट पास करने के बाद, आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विभाग के अधिकारियों से मिलना होगा। उन्हें आपके दस्तावेज जांचने के लिए देने होंगे. इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा.