हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए SOP को दी गई मंजूरी

Haryana cabinet Meeting: मंत्रीमंडल की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए एसओपी को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता ,गृहमंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित विजेताओं को कैश रिवार्ड,प्रमाण पत्र और स्क्रोल प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही इन पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार का लाभ भी दिया जाएगा. बता दें कि एक कैलेंडर वर्ष में एक मुख्यमंत्री वीरता पदक,10 गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और 10 डीजीपी उतम सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे .

हरियाणा सरकार की कैबिनेट मिटिंग में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव कर और 60 वर्षों से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी मिल गई है. नई संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा. लाभार्थी की सभी स्त्रोतों से आय 3 लाख प्रति वर्ष से कम होना सुनिश्चित किया गया है.

हरियाणा पंचायती राज निगम 1995 में संशोधन को मंजूरी

पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28 ए को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है. ऐसे में पंचायती राज के दायरे में आने वाले काम प्रदेश सरकार की सिफारिश पर भी किए जाएंगे. इसके अलावा हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल नियम 2023 को मंजूरी मिल गई है.

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी/सीवरेज के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की नई योजना को स्वीकृति दी गई है. इस योजना का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ग्राम पंचायत को राजस्व बढ़ाने का अवसर देना है.

वहीं 7 जातियाँ अहेरिया, अहेरी,हेरी, रायसिख,डेरी, थोरी, तुरी जिन्हें केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया है. उनको हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ का अवसर प्राप्त होगा. जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया है.

गुरुग्राम के कासन गांव की जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ दिए जाएंगे. हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी मिल गई है. नई संशोधनों के अनुसार वैश्विक बाजार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रूपये तक प्रदान किए जाएंगे.

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