Income tax return news: किसी भी टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारी बेहद अहम होती है. भारत में समय-समय पर इनकम टैक्स से जुड़े कई एक नियमों में बदलाव होता रहता है. ऐसे में एक टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जानना भी काफी जरूरी होती है. साल 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से पहले आपको भी इससे जुड़ी कुछ एक बातें जरूर जान लेनी चाहिए. ताकि आइटीआर फाइल करने से पहले आप कोई भी गलती ना कर सके. तो चलिए जानते हैं…
जान लें आइटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आइटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इससे पहले सरकार द्वारा दी गई छूट सीमा से अधिक आय वाले करदाता आइटीआर फाइल कर दें. आपको बता दें कि टैक्सपेयर्स को ओल्ड और न्यू टैक्स रीजीम के आधार पर रिटर्न फाइल करना होता है, ऐसे में यदि आप निर्धारित तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको इसके लिए इनकम टैक्स (Income tax) को जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़ी सारे दस्तावेजों को तैयार कर लें, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो.
आइटीआर दाखिल कैसे करें?
आयकर करदाताओं (Tax payers) को आइटीआर फाइल करने के लिए अपनी आय का समस्त विवरण ऑनलाइन अपलोड करना होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना है, उसके बाद आईटीआर का सत्यापन कराकर फिर इन आयकर अधिकारी के माध्यम से प्रोसेस कराना है. यदि किसी कारणवश आपका आइटीआर सत्यापन से छूट जाता है या अमान्य करार दिया जाता है, तो उसके लिए आप आयकर विभाग (Income tax office) को एक अनुरोध पत्र लिख सकते हैं, इसके बाद आपकी आइटीआर की फाइल को दोबारा सत्यापन के लिए भेजा जाता है, फिर जाकर आपका आईडिया रिटर्न दाखिल हो पाता है. ऐसे में आपको देय तिथि से पहले इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर देना चाहिए.