केजरीवाल और LG के बीच बढ़ा विवाद, 400 लोगों को नौकरी से निकालने पर SC पहुंची सरकार

Kejriwal Vs LG: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से बर्चस्व को लेकर विवाह चल रहा है. अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली सरकार के सर्विस विभाग के सेक्रेट्री राजशेखर ने विभिन्न विभागों के 437 फेल/एसोसिएट की सेवाएं तत्काल खत्म करने के आदेश दिए थे. इसी आधार पर दिल्ली असंबली रिसर्च सेंटर ने 116 फेलो/एसोसिएट की सर्विस खत्म करने का आदेश दिया था. जिसे लेकर एक बार फिर से केजरीवाल और एलजी के बीच मुद्दा गरमा गया है. हालांकि इस संबंध में DARC ने दोबारा आदेश जारी करके कहा है कि सेवाएं खत्म करने का आदेश अभी लागू नहीं होगा. इधर सीएम केजरीवाल एलजी के इस फैलसे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.

क्या है पूरा मामला

जानकारी रहे कि हाल ही में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति की अवहेलना की गई है. कई उम्मीदवार ऐसे हैं, जो इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को पूरी नहीं कर रहे हैं. साथ ही कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं, जिनके पास इन पदों के लिए पर्याप्त अनुभव भी नहीं है. फिर भी उचित मापदंडों का पालन किए बगैर इनकी नियुक्तियां कर दी गई हैं.

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बता दें कि इस मामले में सेवा विभाग ने इन 437 लोगों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करने के लिए एलजी सक्सेना को पत्र लिखा था. जिस पर एलजी के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के सर्विस विभाग के स्पेशल सेक्रेट्री ने इन 437 लोगों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए थे.

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