मधुमिता शुक्ला के हत्यारे को मिली रिहाई

Madhumita Shukla Murdercase :आजीवन कारावास की सजा काट रहे मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग की ओर से रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है. पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी ठहराएं जाने के बाद से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे है. शासन के द्वारा अब दोनों को रिहा करने का आदेश जारी हो चुका है. कारागार प्रशासन विभाग ने राज्यपाल के आदेश पर यह आदेश जारी किया.

Madhumita Shukla Murdercase | रिहा हुए अमरमणि त्रिपाठी

शुक्रवार की सुबह पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को रिहा किया गया. उत्तराखंड की देहरादून सेशन कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी लगभग 20 सालों से जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित सजा के अल्पिकरण आदेश के मुताबिक शुक्रवार को पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रिहा किया गया.

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Madhumita Shukla Murdercase | रिहाई का आदेश हुआ था जारी

आपको बता दें कि राज्यपाल ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए रिहाई का आदेश दिया था. इस वक्त उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा था जिसके चलते मेडिकल कॉलेज से उनका इलाज कराया जा रहा था. रिहाई का शासनादेश गोरखपुर डीएम के पास पोस्ट से पहुंचा था. जेल अधिकारियों को सुबह रिलीज का आदेश मिला.

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Madhumita Shukla Murdercase | क्या है मधुमिता शुक्ला हत्याकांड?

आपको बता दें कि कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसका आरोप पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर लगा था. इस हत्याकांड में बाद में दोषी ठहराएं जाने पर अमरमणि त्रिपाठी, और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी के साथ रोहित चतुर्वेदी व शूटर संतोष राय को भी सजा सुनाई गई थी.

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