मिथिलेश भाटी को लप्पू सा सचिन कहना पड़ा भारी, जायेंगी जेल?

Mithilesh Bhati | पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीणा आज इतने फेमस हो गए हैं कि वे किसी परिचय के मोहताज नहीं बचे. हर बच्चा-बच्चा इनकी कहानी को जानता है कि कैसे सचिन मीणा पबजी गेम के जरिए सीमा हैदर के संपर्क में आए और कैसे इन दोनों का इश्क परवान चढ़ा. सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर अपने चारों बच्चों के साथ भारत आ गई और अपने पूर्व पति को छोड़कर यूपी के नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा के साथ शादी कर उन्हीं के साथ रहने लगी.

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Mithilesh Bhati | सचिन की पड़ोसी हुई फेमस

अब अगर किसी के प्यार की इतनी चर्चा हुई ही है तो फिर उस पर टिप्पणी करने वाले लोग तो जरूर होंगे. हम बात कर रहे हैं सचिन मीणा की पड़ोसी मिथिलेश भाटी की. जो सचिन और सीमा के साथ-साथ खुद भी काफी फेमस हुई. वो भी इसलिए कि उन्होंने दोनों के प्यार को ढोंग बताया और इतना ही नहीं उन्होंने सचिन को लप्पू और झींगुर भी कहा. उनका सचिन को लप्पू और झींगुर कहने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ. जिस पर बहुत सारे मीम्स और इंस्टाग्राम रिल्स भी बने. लेकिन क्या आप जानते हैं की मिथिलेश भाटी का सचिन पर किया हुआ बॉडी शेमिंग वाला कॉमेंट उन्हें जेल भी पहुंचा सकता है. अगर नहीं जानते तो आइए हम बताते हैं की बॉडी शेमिंग को लेकर भारत में क्या कानून है?

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Mithilesh Bhati | अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते

आपको बता दे कि हमारे संविधान ने देश के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 में प्रदान की है. लेकिन इस अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपत्तिजनक और भद्दी -भद्दी टिप्पणियां नहीं की जा सकती है. जैसे किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी के वजन यानी किसी के पतले और मोटे होने पर कमेंट करना या किसी के रंग रूप को चिढ़ाना या इसे लेकर उसे बेइज्जत करना एक कानूनी अपराध है. ऐसा करने वालों को जेल की सजा या जुर्माने या दोनों से दंडित भी किया जा सकता है

भारत के संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. इसका प्रयोग बड़ी ही सावधानी और जिम्मेदारी से करना चाहिए. किसी को मेंटली टॉर्चर कर या किसी की मानहानि कर या किसी को अपशब्द कहकर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता. कुछ मामलों में ये अपराधिक श्रेणी में भी आ जाता है.

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Mithilesh Bhati | कितनी होती है सजा?

ऐसा करने वालों पर आईपीसी के सेक्शन 499 के तहत मानहानि का केस भी दर्ज किया जा सकता है जिसके अंतर्गत उसे 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है. अगर किसी को जानबूझकर बेइज्जत किया गया जो की शांति भंग में परिवर्तित हो जाता है तो उस पर आईपीसी के सेक्शन 504 के तहत 2 साल तक का सजा का प्रावधान किया गया है.

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Mithilesh Bhati | महिलाओं पर कमेंट करना कानूनी अपराध

आपको शायद पता होगा कि हमारे देश में महिलाओं को लेकर कुछ सख्त कानून बनाए गए हैं. जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर किसी महिला को अपशब्द कहना या उस पर भद्दे कमेंट करना उसके फिगर या उसकी सूरत को लेकर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना मानहानि के अंतर्गत ही नहीं बल्कि यह महिला के अपमान के अंतर्गत आएगा. ऐसा करने वालों पर आईपीसी की धारा 294 और 509 के अंतर्गत सख्त सजा का प्रावधान किया गया हैं.

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