MODI सरनेम केस में Rahul Gandhi की याचिका खारिज, फैसला दोषी ठहराए जाने तक रहेगा बरकरार

Modi Surname Defamation Case: राहुल गांधी को आज मोदी सरनेम केस में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में यह याचिका खारिज होने की वजह से राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रहेगा. जानकारी रहे कि राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 केस पहले से पेंडिंग हैं. बता दें कि इस केस के दायर होने के बाद भी दूसरे कई केस उनके खिलाफ दायर हुए. इस क्रम में एक केस वीर सावरकर के पोते की ओर से भी दायर किया गया है.

गुजरात हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी

मोदी सरनेम केस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे में दोषी ठहराए जाने का फैसला उनके साथ नाइंसाफी नहीं कहा जा सकता. राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने का फैसला बिल्कुल सही है. हमें निचली अदालत के आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा. अब राहुल गांधी के पास विकल्प सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का है.

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UP के डिप्टी सीएम ने कसा राहुल गांधी पर तंज

मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में उनके समर्थन ने जमकर नारेबाजी की. वहीं दूसरी ओर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने राहुल को लेकर ट्वीट किया कि मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज. राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही दूसरों की मानहानि पर टिकी है. हो सकता है कि ताजा फैसले से दोनों सबक लें. अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोहब्बत की दुकान की आड़ में राहुल गांधी दरअसल मानहानि की दुकान चलाते रहे.

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