पैन कार्ड और आधार लिंक को लेकर आया नया अपडेट, देना होगा 20% TDS

PAN-Aadhaar Card Linking update 2023- घर खरीदने वालों के लिए अब कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको कुछ करने के लिए टैक्स देना होगा। खासकर, इस टैक्स का भुगतान टीडीएस (TDS) के रूप में करना होगा।

हालांकि, अगर आपका पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो नए इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, आपको अधिक टैक्स भरना पड़ सकता है। इसलिए, यदि आपने अभी तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया है, तो घर की खरीददारी में कुछ कठिनाईयाँ आ सकती हैं।

पैन और आधार, भारतीय नागरिकों के लिए दो महत्वपूर्ण पहचान पत्र हैं, और इन्हें लिंक करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने में मदद कर सकता है। इस लेख में, हम जानेंगे कि पैन-आधार को लिंक करने की प्रक्रिया क्या है और यह कैसे नागरिकों को सुरक्षित रूप से किया जा सकता है।

पैन-आधार लिंक क्यों जरूरी है?

पैन और आधार दोनों ही भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान पत्र हैं, लेकिन इनका उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में होता है। पैन कार्ड आमतौर पर आयकर संबंधित परियोजनाओं में उपयोग होता है, जबकि आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान और सरकारी सुविधाओं के लिए होता है। पैन-आधार को लिंक करने से नागरिक सरकारी सेवाओं का अधिक लाभ उठा सकते हैं और सुरक्षित रूप से वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं।

कितना कटेगा TDS

यदि आप 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदते हैं, तो आपको उस पर 1% टीडीएस देना होता है। इसमें खरीदार को केंद्र सरकार को 1% और विक्रेता को 99% टीडीएस देना होता है। हालांकि, अगर पैन-आधार लिंक नहीं है, तो खरीदार को 1% टीडीएस की बजाय 20% टीडीएस देना होगा। पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा समाप्त हो गई है, और इसके बाद आयकर विभाग ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने वालों को विभाग द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है।

पैन और आधार लिंक करने का क्या है मामला?

आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के प्रावधानों के अनुसार, आयकर रिटर्न में आधार को जोड़ना अनिवार्य है। हालांकि, कई स्थितियों में पैन-आधार लिंक नहीं होने के कई मामले हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप, आयकर विभाग ने कई घरखरीदारों को नोटिस जारी किए हैं।

31 मार्च 2022 तक आधार को मुफ्त में लिंक करने का समय सीमा था, लेकिन जो लोग इसे नहीं करते हैं, उन्हें अब विभिन्न चरणों पर अधिक टैक्स भुगतना पड़ सकता है। वर्तमान प्रणाली में, पैन-आधार लिंक को भी संभावना है, लेकिन इसके लिए लिंक कराने के लिए 1000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

आयकर विभाग ने किन लोगो को दिया नोटिस

वास्तविकता में, कई घर खरीदारों को आयकर विभाग ने 20 प्रतिशत टीडीएस का नोटिस भेजा है। इसका कारण यह है कि उनके पैन नंबर को लिंक नहीं किया गया है, और उन्हें 20 प्रतिशत टीडीएस भरने का नोटिस मिला है। जब तक पैन लिंक नहीं होगा, तब तक उन्हें 20 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग ने उन करदाताओं के लिए रिफंड प्रक्रिया को ठप्प कर दिया है, जिन्होंने अब तक पैन को लिंक नहीं किया है और जिनके नाम पर संपत्ति पंजीकृत है। इस प्रकार के करदाताओं को रिफंड का अधिकार तब होगा जब वे 20 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करेंगे।

पैन-आधार को लिंक करने की पूरी जानकारी

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन: पैन-आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहला कदम है ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करना। यह सुरक्षित होता है और नागरिकों को उनकी जानकारी को सुरक्षित रखने का अवसर देता है।
  2. आवश्यक विवरण प्रदान करना: लॉगिन करने के बाद, आपको आवश्यक विवरण जैसे कि पैन नंबर, आधार नंबर, और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
  3. OTP के माध्यम से सत्यापन: आवश्यक विवरण प्रदान करने के बाद, आपको एक OTP मिलेगा जिसे आपको दिए गए फ़ील्ड में डालना होगा। यह सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी अनधिकृत पहुंच नहीं पा रहा है।
  4. लिंक सफलतापूर्वक: सभी सत्यापन कदमों के बाद, पैन और आधार को सफलतापूर्वक लिंक किया जाता है। इसके बाद, नागरिक सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए तैयार होता हैं।