UP Bhagya Lakshmi Yojana: भारत में महिलाओं के समृद्धि और सम्मान की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, और उनमें से एक है “यूपी की भाग्य लक्ष्मी योजना.” यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकृत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
यूपी की भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इसके अंतर्गत, विभिन्न आर्थिक शाखाओं में लोन प्रदान किया जाता है, जिससे महिलाएं अपने उद्यमिता में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकती हैं। इस लेख में, हम यह जानेंगे कि यह योजना क्या है और इसके कैसे लाभ उठा सकते हैं।
भाग्य लक्ष्मी योजना की विशेषताएं
- लोन प्रदान करना : योजना के तहत, महिलाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में उद्यमिता की शुरुआत के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इससे उन्हें अच्छे विकास के लिए आवश्यक सामग्री और साधन प्राप्त हो सकता है।
- लाभार्थी महिलाएं: योजना का प्रमुख लाभार्थी वर्ग महिलाएं हैं, जो खुद को स्वावलंबी बनाने के लिए तैयार हैं। इससे उन्हें नौकरी नहीं ही मिलती है, बल्कि वे अपने खुद के उद्यमिता का संचालन कर सकती हैं।
- लाभ की दरें: योजना के अंतर्गत दी जाने वाली ऋणों की ब्याज दरें सामान्यत: के तुलना में कम होती हैं, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से ज्यादा लाभ हो सकता है।
- साकारात्मक पहलू: यह योजना महिलाओं को साकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिससे वे समाज में सम्मान प्राप्त कर सकती हैं।
भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ
जब बेटी पैदा होती है, तो उसे 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड प्राप्त होता है। यह बॉन्ड 21 साल की आयु में मैच्योर हो जाता है और उसकी मान्यता 2 लाख रुपये की हो जाती है। बच्ची के पालन-पोषण के लिए, जन्म के समय मां को अलग से 5100 रुपये मिलते हैं। जब वह कक्षा 6 में प्रवेश करती है, तो 3 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
कक्षा 8 में 5,000 रुपये और दसवीं कक्षा में 7 हज़ार रुपये की मदद दी जाती है। 12वीं कक्षा में बेटी के खाते में 8 हज़ार रुपये जमा किए जाते हैं। इस प्रकार, सरकार बेटी की शिक्षा के दौरान कुल 23 हज़ार रुपये की सहायता प्रदान करती है।
पात्र
- बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलेगा.
- आय प्रति वर्ष दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
भाग्यलक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- माता पिता का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
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भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई ऐसे करे
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण के लिए, आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे ई-मित्र केंद्र भी कहा जाता है, पर जाना होगा। पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। यूपी निवास प्रमाणपत्र, शिशु का जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, और बैंक खाता आवश्यक हैं। इसके अलावा, आप महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं – Child And Women Welfare (up.nic.in).