Train accident compensation news: ओडिशा के बालासोर में (Balasore) हुई ट्रेन दुर्घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. इस रेल हादसे में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हैं. ओडिशा (Odisha) राज्य में हुए इस ट्रेन हादसे की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है और पूरा देश इस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की आत्माओं की शांति की दुआ कर रहा है. ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद राज्य सरकार ने पीड़ित और मृतक व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है.
जहां केंद्र सरकार ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और घायल लोगों को 2 लाख देने की घोषणा की है. तो वहीं राज्य सरकारें भी पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत कोष की व्यवस्था कर रही हैं. ऐसे में हर व्यक्ति के लिए यह जानना बेहद आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति किसी समय ट्रेन हादसे का शिकार हो जाए, तो उसे सरकार की तरफ से मुआवजा कैसे मिल सकता है? हमारे आज के इस लेख में हम आपको इसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं….
रेलवे किन परिस्थितियों में देता है मुआवजा?
सरकारी नियमानुसार, आप जब भी रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर जाते हैं, तब आपके सामान के चोरी होने और खोने के अलावा, आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रेलवे सरकार की होती है. ऐसे में रेलवे नियम 1989 की धारा 124 के अनुसार, यदि कोई यात्री रेलवे की किसी दुर्घटना या हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसे मुआवजा दिया जाता है. इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की रेलवे में यात्रा के दौरान या रेलवे स्टेशन पर मौत हो जाती है, तब भी उसे मुआवजा दिया जाता है. हालांकि यदि रेलवे स्टेशन या ट्रेन में यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति नेचुरल डेथ का शिकार हो जाए, तो उसे मुआवजा (Compensation) देने का कोई प्रावधान नहीं है.
रेलवे किन हालातों में नहीं देता है मुआवजा
अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन या ट्रेन की पटरी के नीचे आकर जान दे दे, तो ऐसे हालात में रेलवे मुआवजा नहीं देता है. इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की रेलवे में सफर के दौरान या फिर रेलवे स्टेशन पर नेचुरल डेथ हो जाती है, तब भी उसे रेलवे से मुआवजा नहीं मिलता. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट के ट्रेन में सफर करता है, और किसी कारणवश रेल हादसे का शिकार हो जाए. तो ऐसी परिस्थिति में उसके परिजनों को यात्रा से संबंधित दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं, इसके बाद ही वह मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं.