हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, 2 साल की सजा; हटाई गई वाई श्रेणी की सुरक्षा

Azam Khan Convicted सपा नेता आजम खान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दोषी करार दिए गए. कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार पाए जाने के बाद 2 साल की सजा सुनाई है. जानकारी रहे रहे कि पूर्व सांसद आजम खान के खिलाफ 171 जी, धारा 505 (1) बी के साथ-साथ लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्द मुकदमे पर सुनवाई हुई. बता दें कि आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस शहजादनगर थाने में दर्ज किया गया था. जो कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था. उस वक्त आजम खान सपा-बसपा गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे.

हटाई गई वाई श्रेणी की सुरक्षा

आजम खान को लेकर जानकारी रहे कि एमपी-एमएसए कोर्ट में उनको सजा सुनाई गई है. वहीं इसके पहले शुक्रवार को आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी. इस संबंध में यूपी सरकार ने कहना है आजम खान के लिए अब इसकी जरुरत नहीं है.जैसे ही आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ली गई, आजम के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी हटा लिए गए. जानकारी यह भी रहे कि आजम खान रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके हैं.

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10 बार रह चुके हैं विधायक

बताते चलें कि सपा नेता आजम खान साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 10वीं बार रामपुर नगर सीट से जीत हासिल की थी. हालांकि इस सीट से विधायक चुने जाने के बाद आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद भड़काऊ भाषण देने के मामले में साल 2022 में दोषी करार दिए गए थे. जिसमें उन्हें सजा के तौर पर 3 साल की कैद हुई थी और 6000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ा था. जिसके बाद सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

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