ट्रेन कूड़ा फेका तो देने पड़ेंगे 15,000 जुर्माना

अक्सर हम लंबे रूट की दूरी के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं और अपने साथ खाने-पीने का सामान भी ले जाते हैं. कुछ ट्रेन ऐसी भी होती है जहां पर हमें सामान उपलब्ध कराया जाता है. किसी कारणवश अगर हम घर से खाने पीने का सामान नहीं ला पाते तो स्टेशन में मौजूद पैंट्री शॉप में भी खाने का सामान खरीद लेते हैं फिर उसी पेंट्री शॉप से रेलवे स्टेशन पर कूड़ा फैलता हैं लेकिन अब इसे लेकर रेलवे सख्त हो गया है और अब वह चलती कूड़ा फैलाने वाले यात्रियों और पैंटी शॉप वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है.

आने वाले दिनों में दिल्ली-मुंबई, और दिल्ली-हावड़ा रूट पर ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड 160 किमी प्रतिघंटे तक की जाएगी जिसके लिए ट्रैक पूरी तरह से साफ – सुरक्षित होना चाहिए. ज्यादातर ट्रेन एक्सीडेंट मवेशी जानवरों की वजह से होते हैं क्योंकि वह ट्रेनों से फेंकी जाने वाली गंदगी खाने और भोजन की तलाश करने के लिए ट्रैक पर आ जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं.

अब ट्रैक के किनारे साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसके लिए उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और टूंडला में गार्बेज कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं. अब ऑन बोर्ड हॉउसकीपिंग वाले चलती ट्रेन में कूड़ा इकट्ठा कर आने वाले स्टेशनों पर उतार देंगे.

पैंट्रीकार ओनर्स को रेलवे प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर ट्रैक या बीच रास्ते में उन्होंने कूड़ा फेंका तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा. कुछ दिन पहले ही अवध असम एक्सप्रेस के एक पैसेंजर ने पैंट्रीकार द्वारा ट्रैक पर कूड़ा फूंकने का वीडिया बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. वीडियो जब रेलवे के संज्ञान में आया तो डीआरएम तिनसुकिया ने आईआरसीटीसी को कारवाई के निर्देश दिए इसके बाद उस पैंट्रीकार संचालक पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया था.