यौन उत्पीड़न केस में आखिर क्यों मिली Brij Bhushan को क्लीन चिट, पुलिस ने बताई खास वजह

Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. बता दें कि रेस्लर्स द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस धारा 354, 354ए, 354डी के तहत आरोप पत्र दाखिल की है. इससे पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 जून को ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) और साक्षी मलिक (Sakshi Malik) से मुलाकात की थी. उस वक्त उन्होंने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को आश्वासन दिया था कि मामले में 15 जून तक आरोपपत्र दाखिल हो जाएगा. अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन रोक दिया था.

POCSO एक्ट मामले में क्लीनचिट

बता दें कि विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हमने POCSO मामले में भी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की गई है. सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, पुलिस को बृजभूषण के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं प्राप्त हो सके हैं. जिसके बाद पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले को रद्द करने की अदालत से सिफारिश की और कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली वालों पर मेहरबान हुए CM केजरीवाल, पानी बिल को लेकर 11.7 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

दरअसल बृजभूषण सिंह मामले में पुलिस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की. जानकारी रहे कि कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है, जब कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलता है. इस मामले में पहले ही 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी. जिस पर दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे. बताते चलें कि पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था. जबकि दूसरा मामला नाबालिग की शिकायत पर POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया गया था.

WE R NEWS के YouTube चैनल को देखने के लिए क्लिक करें