महिला आरक्षण बिल की सबसे बड़ी बातें

Women Reservation Bill | नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया. पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है. इसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम दिया गया है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया. इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है. इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी.

Women Reservation Bill | सीटों को लेकर क्या बदलेगा?

Women Reservation Bill | लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं. इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें महिलाएं के लिए रिजर्व हो जाएंगी. इस बिल में संविधान के अनुच्छेद- 239AA के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है. यानी, अब दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी. सिर्फ लोकसभा और दिल्ली विधानसभा ही नहीं, बल्कि बाकी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा.

Women Reservation Bill | कब तक के लिए रहेगा आरक्षण?

Women Reservation Bill | इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा. 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा.

यह भी पढ़ें: 12 सितंबर को आ रहा है iPhone 15

Women Reservation Bill | कब से लागू होगा बिल?

Women Reservation Bill | अगर ये बिल कानून बन भी गया तो भी अभी इसे लागू होने में समय लगेगा. बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद ये कानून लागू होगा. 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है. इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा. यानी, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ये कानून नहीं होगा.

अन्य खबरों के लिए देखें हमारा You Tube : https://youtube.com/@WeRNewsLive